Singrauli News : जमानत पर रिहा पूर्व BEO पर जेडी दफ्तर के अधिकारी मेहरवान

Singrauli News :  बैढ़न बीईओ दफ्तर में एक नही दो विभाग प्रमुख हैं। जमानत पर करीब एक महीने बाद रिहा पूर्व बीईओ भी अपने आप को स्वंयभू मानकर रजिस्टर में मनमानी हाजिरी भरना, चिकित्सा अवकाश स्वीकृति करना इनके लिए आम बात होती जा रही है। इसकी शिकायत वर्तमान बीईओ में लिखित तौर पर पिछले दिनों डीईओ सिंगरौली के यहां किया है।

बैढ़न विकास खण्ड के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने पिछले दिनों जिला शिक्षा अधिकारी ङ्क्षसंगरौली को अवगत कराया है कि पूर्व में पदस्थ बीईओ अभियुक्त रामदास साकेत बैढ़न एक भ्रष्टाचार के मामले में 2 दिसम्बर से लेकर 28 जनवरी 2025 तक जिला जले पचौर-सिंगरौली में बन्द थे। उच्च न्यायालय जबलपुर से 28 जनवरी को जमानत पर रिहा हुये और अगली पेशी 16 जून को है।

पत्र में आगे लिखा है कि निलंबन आदेश जारी न होने के फलस्वरूप अभियुक्त रामदास साकेत ने जमानत के उपरांत 31 जनवरी को अनाधिकृत रूप से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से बीईओ दफ्तर बैढ़न के पद पर कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति सूचना वरिष्ठ कार्यालय व कार्यालयीन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई। जबकि म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9(1)(ख) के अनुसार शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जाएगा। जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अंतर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात उसके विरूद्ध चालन प्रस्तुत किया गया हो।

साथ ही तथा नियम-9(2)(ख) शासकीय सेवक को दोषसिद्ध ठहराये जाने के दिनांक से यदि वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराये की दशा में 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए दण्डादिष्ट किया गया हो व स्वयं निलंबित समझा जाएगा। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रामदास साकेत बिना किसी सूचना एवं बिना सक्षम अधिकारी अवकाश स्वीकृत कराने अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहते हैं एवं 10-15 दिन पश्चात कार्यालय में आकर उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर व चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश दर्ज कर लेते हैं। वही यह भी चर्चाएं चल रही हैं कि श्री साकेत अपने वेतन के लिए जेडी दफ्तर में भागदौड़ कर रहा है और वहां का कुछ स्टाफ रामदास साकेत पर मेहरवान हैं।

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