Singrauli News: गढ़वा थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची की अंधी हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया।
मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि विगत 22 फरवरी को फरियादी (बच्ची के बाबा) ने थाना गढ़वा में सूचना दी थी कि उसकी नातिन सुबह करीब 9 बजे घर से अचानक लापता हो गई है। इस पर अपराध क्रमांक 31/26 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई।
तलाश के दौरान 23 फरवरी को बच्ची का शव घर के समीप खेत में गेहूं की फसल के बीच बरामद हुआ। रीवा में दोबारा हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस बढ़ाते हुए जांच तेज कर दी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राहुल सैयाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गढ़वा विद्यावारिधि तिवारी के मार्गदर्शन में बगदरा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक बंशीपति प्रसाद कोल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर रानी देवी पनिका पति बाबूलाल पनिका उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नेवारी, थाना गढ़वा से पूछताछ की गई।
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिला को अपने पति और मृत बच्ची की मां के बीच अवैध संबंध होने का शक था और बच्ची उसके पति की थी। इसी संदेह के चलते उसने 22 फरवरी की सुबह बच्ची को घर के अंदर अकेला पाकर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को खेत में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी को 1 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया है।
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इनकी रही प्रमुख भूमिका
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक विद्यावारिधि तिवारी, उपनिरीक्षक बंशीपति प्रसाद कोल, मनोज सिंह, सायबर सेल से उपनिरीक्षक पवन, महिला उपनिरीक्षक उमेश तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक परमहंस पाण्डेय, रामचरण सतनामी, आरक्षक विश्वजीत यादव, पुष्पराज, अजीत उपाध्याय, नवीनचंद्र सिंह, अमित यादव, बिट्टू सिंह, भैयालाल यादव एवं कमलेश वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।
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