MP Labor Minimum Wages :- मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है, जिसकी नई दरें 01 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं। श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अब अकुशल श्रमिकों को ₹12,575, अर्द्धकुशल श्रमिकों को ₹13,571, कुशल श्रमिकों को ₹15,294 और उच्च कुशल श्रमिकों को ₹16,919 मासिक वेतन मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। महंगाई को देखते हुए श्रमिकों के हित में यह बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
श्रम विभाग ने सभी नियोजकों, कारखाना संचालकों और निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे नई दरों के अनुसार ही श्रमिकों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। इस बढ़ोतरी से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विशेष रूप से राहत मिलेगी।