Singrauli News: स्कूल बस का परमिट लेकर बसों का कमर्शियल उपयोग करने वालों के खिलाफ परिवहन अमले द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को परिवहन विभाग के चेक प्वाइंट टीम द्वारा अलग-अलग जगहों पर वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 8 स्कूली वाहन कमर्शियल उपयोग करते मिले, जिनसे 1 लाख 38 हजार रुपये का जुर्माना वसूल कर सरकार के खजाने में जमा करवाया गया है।
जिन स्कूल वाहनों में कार्रवाई हुई है, उनमें से ज्यादातर बारात लेकर जा रहे थे। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्कूल वाहनों का बिना परमिट के कमर्शियल उपयोग किए जाने पर अगर कोई हादसा होता तो सीधे तौर पर स्कूल वाहन स्वामी जिम्मेदार होते। स्कूल वाहनों का कमर्शियल उपयोग न करने की हिदायत पूर्व में दी गई थी, उसके बाद भी कुछ वाहन स्वामी पैसों के लालच में स्कूल वाहनों का कमर्शियल उपयोग कर रहे थे।
वाहन की चेकिंग करता परिवहन अमला। इन वाहनों पर हुई कार्रवाई परिवहन अमले द्वारा जांच के दौरान स्कूल बस, वैन सहित अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिसमें वाहन नंबर एपमी 66 जेडएफ 4261, एपमी 66 जेडसी 1489, एमपी 66 जेडएफ 2899, एमपी 66 जेडएफ 4261, एपमी 66 जेडई 4047, एमपी 66 पी 0563 और एपमी 66 पी 0579 शामिल हैं।
गौरतलब है कि परिवहन आयुक्त उमेश जोगा द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूल वाहनों का कमर्शियल उपयोग न हो। आयुक्त के आदेश के बाद परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के निर्देश पर चेक प्वाइंट प्रभारी विभा उइके द्वारा यह कार्रवाई की गई है।
8 से अधिक स्कूल वाहनों का हो रहा था कमर्शियल उपयोग, जांच में पकड़ाये वाहन 15 साल पुराने वाहन निशाने पर शासन द्वारा 15 साल पुराने वाहनों को ऑफ रोड किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहन स्वामियों को हिदायत दी गई है कि वे पुराने वाहन सड़क पर न चलाएं। परिवहन अधिकारी का कहना है कि वाहन अगर सड़क पर चलते दिखेंगे तो न केवल वाहन जब्त किया जाएगा बल्कि वाहन स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यात्री वाहनों में सुरक्षा संबंधी सभी मापदंडों को पूरा करने के बाद ही वाहन सड़क पर चलाने को कहा गया है।
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