Singrauli News: शराब पीकर ट्रक चलाने वाले 5 चालकों पर की गई कार्यवाही, 55,000 रुपये का लगा जुर्माना

Singrauli News: सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले ट्रक चालकों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। मध्यरात्रि में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान पांच ट्रक चालक नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए, जिनके वाहनों को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पुलिस अधीक्षक षियाज के. एम. के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा एवं नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रजापति के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस की टीम ने 7-8 जून 2026 की मध्यरात्रि को शहर के विभिन्न स्थानों पर औचक जांच अभियान चलाया।

अभियान के दौरान निगाही मोड़, अमलोरी तिराहा और पुराना ट्रैफिक तिराहा सहित प्रमुख मार्गों पर अलग-अलग टीमों द्वारा वाहनों की जांच की गई। इस दौरान करीब 43 वाहनों की जांच कर चालकों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को समझाइश दी कि शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने से मानसिक संतुलन प्रभावित होता है, जिससे वाहन पर नियंत्रण कम हो जाता है और गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

जांच के दौरान पांच ट्रक चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहनों को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरणों की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय द्वारा पांचों मामलों में कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। अन्य प्रकरणों का निराकरण भी आगामी दिनों में किया जाएगा।

यातायात पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विभाग का दावा है। है कि सख्त कार्रवाई ओर जागरूकता अभियानों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार पकड़े गए चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित कराने हेतु संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे स्वयं तथा अन्य लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नशे की हालत में वाहन न चलाएं।

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