Singrauli News: आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (All India Loco Running Staff Association) के लंबे संघर्ष के बाद रेलवे के रनिंग स्टाफ के माइलेज भत्ते के 70 प्रतिशत भाग जो यात्रा भत्ता के समतुल्य घोषित है। इसको आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त कर दिया गया है। इसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन सीबीडीटी के द्वारा 20 मार्च 2026 को गजट अधिसूचना जारी कर 10,000/ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 25000/- रूपये प्रतिमाह किया गया है।
वित्त मंत्रालय के उपरोक्त गजट अधिसूचना के आलोक में रेलवे बोर्ड के निदेशक, वित्त (व्यय) संजीत कुमार के द्वारा 2 जून 2026 को इस आशय का पत्र जारी करते हुए उक्त संशोधित सीमा को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी कर दिया है। एलारसा/ईसीआर के जोनल महासचिव एके राउत ने बताया कि यह मांग वर्ष 2010 से रेलवे बोर्ड और वित्त मंत्रालय के बीच लंबित था, क्योंकि माह नवंबर 2010 में रनिंग स्टाफ के माइलेज भत्ते के 6 हजार रुपये तक आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया था।
जो कि 1 सितंबर 2008 से प्रभावी था। विगत 18 वर्षों में कई दफा माइलेज भत्ते तथा गैर रनिंग स्टाफ के यात्रा भत्ते में बढ़ोत्तरी हुई थी, लेकिन उसके अनुपात में रनिंग स्टाफ के माइलेज भत्ते की 70 प्रतिशत राशि जो यात्रा भत्ते का भाग था, में संशोधन कर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(14) (2) के प्रावधानों के तहत छूट नहीं दिया जा रहा था। यद्यपि रेलवे बोर्ड आयकर अधिनियम के इस प्रावधान से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए वर्ष-2016 में वित्त मंत्रालय के सीबीडीटी से अनुमोदन के लिए अनुरोध किया था, जो इस वर्ष तक लंबित था। एलारसा संगठन के द्वारा वर्ष-2024 से इस मुद्दे को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल तथा रेलवे बोर्ड में जाकर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इसका समाधान के लिए प्रयासरत था।
कटौती की राशि वापस की जानी चाहिए
जोनल महासचिव ईसीआर एके राउत ने कहा कि एलारसा संगठन की यह मांग है कि वर्ष 2008 से जैसे जैसे यात्रा भत्ता एवं माइलेज भत्ता में रेलवे बोर्ड ने बढ़ोत्तरी किया है। उसी अनुपात में इसके 70 प्रतिशत भाग को आयकर अधिनियम के उक्त प्रावधान के आधार पर संशोधित करते हुए पिछले 18 वर्षों में जितनी भी अधिक राशि आयकर के रूप में रनिंग स्टाफ के वेतन से कटौती की गई है, उसे वापस किया जाना चाहिए।
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