Singrauli News:संस्कार वैली इंटरनेशनल स्कूल पर एक लाख रुपये का अर्थदंड

सिंगरौली: कलेक्टर श्री गौरव बैनल के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं विभागीय नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। शिकायत की विस्तृत जांच के उपरांत अशासकीय संस्कार वैली इंटरनेशनल स्कूल, घूरीताल (वैढ़न) के प्रबंधन पर ₹1 लाख का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

यह कार्रवाई शिकायतकर्ता श्री छत्रपाल कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच के बाद की गई। जांच में पाया गया कि विद्यालय द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्ययन-अध्यापन नहीं कराया जा रहा था। कक्षा 5वीं एवं 8वीं का पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं कराया गया तथा पुरानी पुस्तकों से अध्यापन कराया गया, जिससे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए। यह कृत्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की संबद्धता शुल्क जमा नहीं होने के बावजूद विद्यालय द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। साथ ही कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अन्य संस्था से परीक्षा में सम्मिलित कराया गया।

जिला पंचायत सिंगरौली में आयोजित सुनवाई के दौरान संस्था संचालक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा अपने पक्ष में आवश्यक शैक्षणिक अभिलेख, दैनिक दैनंदिनी एवं संबद्धता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए।

जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र सिंगरौली द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्यालय प्रबंधन को ₹ 100000 की अर्थदंड राशि 7 दिवस के भीतर जिला रेडक्रॉस के भारतीय स्टेट बैंक, विंध्यनगर शाखा के खाते में जमा कर उसकी पावती जिला शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित समय-सीमा में अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध और अधिक कठोर वैधानिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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