New Railway Rules: बिना टिकट रेल यात्रा करते पकड़े गये तो भरना होगा दोगुना जुर्माना

New Railway Rules: केन्द्र सरकार ने अप्रैल में संसद से जन विश्वास बिल-2026 पारित कराया था, जिसके अंतर्गत ट्रेन में वैलिड टिकट लेकर यात्रा नही करने वालों पर पहले से दोगुनी पेनाल्टी लगानी शुरू कर दी है। बिना किसी प्रोपेगेंडा के ही 20 जून से बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माने का भार दोगुना कर दिया गया है। यानि सामान्य दर्ज पर 250 से बढ़ाकर 500 रुपये और अन्य श्रेणी की यात्रा में उससे भी अधिक जुर्माना किया जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक प्लेटफार्म या जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी क्लास में यात्रा करने वालों को दोगुना जुर्माना भरना होगा। इसी कानून के तहत ट्रेन ट्रेन में भीख मांगना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही स्टेशन पर या ट्रेन में बिना रेलवे की अनुमति के फेरी लगाकर सामान बेचने वालों पर दो हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

नये नियम के अनुसार बेटिकट यात्रा करने पर पहले 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, अब नये नियमों के तहत 500 रुपये के साथ लागू किराया भी वसूल किया जायेगा। यदि तुरंत भुगतान नहीं किया गया तो मामला कोर्ट में भेजा जायेगा। दूसरों के टिकट पर यात्रा करते हुए पाए जाने पर 250 के स्थान पर 500 रुपये जुर्माना और टिकट जब्त कर लिया जायेगा।

स्टेशन में गाली-गलौज करने पर 1000 रुपये का जुर्माना

लागू किराए के साथ अतिरिक्त शुल्क श्रेणी के अनुसार वसूल किया जायेगा। ट्रेन या स्टेशन परिसर में उपद्रव या गाली-गलौज करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा और यदि यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन से उतार दिया जायेगा।

महिला कोच में गए तो 2500 रुपये जुर्माना

किसी भी ट्रेन में लगाए गये महिला कोच में यदि कोई पुरुष यात्रा करते हुए पकड़ा जायेगा तो रेलवे उस पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाएगा। इतना ही नहीं रेलवे स्टॉफ उसे तुरंत ट्रेन से उतारेगा। जिस पर किसी प्रकार की रियायत या अन्य कोच में भी यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

खतरनाक सामान के साथ यात्रा करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

पूर्व की तरह किसी प्रकार का खतरनाक सामान साथ में लेकर यात्रा करने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा यदि अनाधिकृत रूप से यात्रियों के आने वाले परिसर में किसी को पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाकर रेलवे के स्टॉफ के द्वारा तुरंत हटाया जायेगा।

Singrauli News: एक घंटे की बरसात में जलमग्न हो गई शहर की नालियां, सड़कों पर भरा पानी

Leave a Comment